PM-SYM Yojna Apply Online, 3,000 Rs Per Month || PMSYM yojana details in hindi

PM-SYM पेंशन योजना 2019


3,000 Rs Per Month Apply कैसे करे Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan- PMSYM पेंशन योजना | CSC Scheme 2019

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How to register beneficiaries under Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana CSC.

127 तरह के कामो की पूरी लिस्ट निचे दी हुई है जो इस योजना से जुड़ सकता है आप चेक कर सकते है.

इस योजना के तहत वह सभी असंगठित कामगार जिन में रिक्शा चालक, फेरीवाला, लेबर घरेलू कामकाज करने वाला, दर्जी, पान वाले ,छोटी दुकान, वाले गुमटी वाले, इसी तरह के अन्य कामगर जिन की मासिक आय ₹15000 से कम है और 18 से 40 वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं


Apply online (Find CSC Center):- pmsym.csccloud.in

Official Website :- https://labour.gov.in/pm-sym

PMSYM Notification :- https://bit.ly/2ucuG6P

Official Website :- https://labour.gov.in


Brief Details of Scheme
Scheme NamePradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
Launched ByFinance Minister Mr. Piyush Goyal
Launched date1st February 2019
Start date of scheme15th February 2019
BeneficiaryUnrecognized sector Workers
No of beneficiary10 Crore approximate
ContributionRs 55 per month to Rs 200 Per month
Pension amountRs 3000 Per month
CategoryCentral govt. scheme
Enrollment WebsiteCSC Centers
कैसे जुड़ें योजना से
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक के बैंक अकाउंट की जानकारी ( जनधन खाता भी मान्य होगा)
  • वेरीफिकेशन के लिए आवेदन का मोबाइल फोन होना भी आवश्यक है
  • कम उम्र में जुड़ने पर सस्ता पड़ेगाअगर किसी महीने अपना हिस्सा जमा कराने से चूके तो,
  • असंगठित वर्ग के श्रमिकों के लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम है
  • हर महीने दिया जाने वाला प्रीमियम आधा सरकार भरेगी और आधा आवेदक
  • आवेदक की मृत्यु हो जाने के बाद पैशन की आधी राशि उसकी पत्नी को मिलेगी
  • इस योजना के लिए अभी आवेदन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर किया जा सकता है
  • जल्द ही इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन जारी कर दी जाएगी
PMSYM योजना की विशेषताएं
  • 60 साल की उम्र के बाद सब्सक्राइबर्स को हर महीने कम से कम 3 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे.
  • 60 साल की उम्र के बाद सब्सक्राइबर्स की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को फैमिली पेंशन मिलेगी. हालांकि यह रकम मूल पेंशन की 50 फीसदी होगी.
  • 60 साल की उम्र से पहले अगर सब्सक्राइबर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को योजना जारी रखने का अधिकार होगा.
योजना से बाहर आने पर कब क्या मिलेगा
  • योजना से जुड़ने के बाद 10 साल से पहले ही सब्सक्राइबर एग्जिट करता है तो उसने योजना में जितना भी पैसा जमा कराया है, वह बचत बैंक दर पर ब्याज जोड़कर मिल जाएगा.
  • 10 साल के बाद और 60 साल की उम्र पूरा से पहले योजना से बाहर आते हैं तो सब्सक्राइबर ने जितना पैसा जमा किया है और वह इस पूरे टाइम पीरियड में बढ़ा ब्याज या सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट जोड़कर जो भी अधिक हो, वह मिलेगा.
  • सब्सक्राइबर की मृत्यु या काम करने में असक्षम होने के बाद उसके जीवनसाथी को योजना जारी रखने का अधिकार होगा. इसके अलावा जीवनसाथी चाहे तो योजना से बाहर निकलने का फैसला ले सकता है. बाहर निकलने पर उसे जमा की गई राशि के साथ अर्जित ब्याज या सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट की दर से ब्याज में जो भी अधिक होगा, वह मिलेगा.
  • सब्सक्राइबर और उसकी पत्नी या पति दोनों की मृत्यु के बाद पूरी राशि बैंक को मिलेगी.
टोल फ्री नंबर

खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी, रिक्शा-ठेला खींचने वाले और सिर-पीठ पर बोझा ढोने वाले जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी पेंशन योजना प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYM) की 15 फरवरी से शुरुआत हो गई है. यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में पेंशन के तौर पर निश्चित आय उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है. मोदी सरकार की यह महत्त्वाकांक्षी योजना असंगठित क्षेत्र में 15 हजार रुपये से कम मासिक आय वालों के लिए शुरु की गई है. योजना के तहत इन कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद हर माह 3 हजार रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे.
इस योजना के तहत 18-40 उम्र के लोग जुड़ सकते हैं. सब्सक्राइबर को हर महीने उसकी उम्र के आधार पर एक निश्चित राशि जमा करनी होगी. यह राशि अधिक उम्र में योजना से जुड़ने पर अधिक हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द इस योजना से जुड़ना फायदेमंद है. यह राशि उसके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाएगी. इस टेबल से जानें कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से कितनी रकम हर महीने योजना में अंशदान करना है.
सब्सक्राइबर किसी वजह से अगर कभी योजना में अपना हिस्सा जमा कराने से चूक जाता है तो उसे पेनाल्टी के साथ जमा करने की अनुमति होगी.
कुछ महत्वपूर्ण बातें:
यह एक वाल्युंटरी और कांट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम है. इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को ये बेनेफिट्स मिलेंगे.
सब्सक्राइबर को अगर योजना से जुड़ी कोई सवाल या शिकायत हो तो वह कस्टमर केयर नंबर 1800 267 6888 पर कभी भी बात कर सकता है. यह लाइन हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे खुली रहेंगी. हालांकि केंद्र व राज्य सरकार के श्रम कार्यालयों और एलआईसी केंद्रों से भी योजना की जानकारी ली जा सकती है.

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